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2023 का प्रकरण अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में सोशल मिडिया पर भ्रामक खबर प्रसारित की गईं है।
उसका खंडन उप संचालक कृषि श्री राम सुजान शर्मा ने करते हुए बताया है कि उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली भिण्ड में अपराधिक मामला पंजीबद्ध होकर न्यायलय भिण्ड में विचाराधीन है इसमें 23 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने चालान न्यायलय में प्रेषित किया है।
उप संचालक कृषि श्री राम सुजान शर्मा ने उक्त प्रकरण में शासन के निर्देशानुसार दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी लेकिन खबरों में श्री राम सुजान शर्मा को गवन का दोषी बता कर उल्लेख किया है जो आधार हीन और भ्रामक एवं झूठा है।
श्रीमती रजनी श्रीवास्तव ने एक रीट याचिका दायर की है जिसमें मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध रजनी श्रीवास्तव है, जिसका अधिकृत अधिकारी माननीय न्यायलय खंड पीठ ग्वालियर में जवाब दाखिल करने हेतु नियुक्त किया है।
लेकिन खबरों में प्रसारित किया जा रहा है कि दोषी श्री राम सुजान को न्यायलय ने समन जारी कर दोषी करार दिया है जो पूर्णतः गलत और व्यक्तिगत छबि को धूमिल करने वाला है।
न्यायलय के निर्देशानुसार जवाब न्यायलय में प्रेषित किया जाएगा।
उक्त रीट याचिका लक्ष्मी खाद बीज भंडार पर कार्यवाही उपरांत द्वेष भावना से प्रसारित प्रतीत होता है।